Saturday, July 11, 2020

सुप्रीम कोर्ट- “फ़र्ज़ी एनकाउंटर करने वालों का फाँसी का फंदा इंतज़ार कर रहा है”

सुप्रीम कोर्ट- “फ़र्ज़ी एनकाउंटर करने वालों का फाँसी का फंदा इंतज़ार कर रहा है”

जस्टिस मार्कंडेय काटजू विचार 11 Jul, 2020
विकास दुबे की पुलिस 'मुठभेड़' में हत्या, एक बार फिर से गैर न्यायिक हत्याओं की वैधता पर सवाल उठाती है जिसका अक़सर भारतीय पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मुंबई अंडर वर्ल्ड से निपटने के लिए, खालिस्तान की मांग करने वाले सिखों के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा और 2017 में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद यू.पी पुलिस द्वारा आदि। यह सभी देश भर में गैर न्यायिक हत्याओं के व्यापक रूप से इस्तेमाल का उदाहरण हैं। 
सच्चाई यह है कि इस तरह के 'एनकाउंटर’ वास्तव में, पुलिस द्वारा की गयी सोची-समझी पूर्व निर्धारित हत्याएँ हैं।


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संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है:

"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।”

इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित करने से पहले, राज्य को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों के अनुसार  मुक़दमा चलाना होगा। मुकदमे में, अभियुक्त को पहले उसके ख़िलाफ़ आरोपों के बारे में सूचित करना होगा, फिर खुद का (वकील के माध्यम से) बचाव करने का अवसर दिया जाना होगा, और उसके बाद यदि वह दोषी पाया गया, तब ही उसे दोषी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है।

दूसरी ओर, 'फेक एनकाउंटर' में सभी कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार किया जाता है और बिना मुक़दमा चलाये उसे मार दिया जाता है। इसलिए यह पूरी तरह से असंवैधानिक है।

Tuesday, July 7, 2020

वैशाली सराय में ताबड़तो’ड़ फा’यरिंग कर अ’पराधियों ने बैंक से लू’ट लिए चार लाख

वैशाली सराय  में ताबड़तो’ड़ फा’यरिंग कर अ’पराधियों ने बैंक से लू’ट लिए चार लाख
Published 17  July 7, 2020 By-:  
वैशाली ब्यूरो शीतांशु कुमार 

वैशाली: अ’पराधियों ने फिनो पेमेंट बैंक से 3 लाख 98 हजार रुपए लू’ट लिया है. बैंक लू’टने के बाद अ’पराधी फा’यरिंग करते हुए फरार हो गए. यह घ’टना भगवानपूर के सराय की है. 
तीन अ’पराधियों ने घ’टना को दिया अंजाम घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तीन अ’पराधी बैंक में घुसे. तीनों ने मास्क लगाया था. इस दौरान ही कैशियर के पास गए और ह’थियार दिखाकर 3.98 हजार रुपए लू’ट लिया. बैंक में मौजूद स्टाफ और कस्टमर को कहा कि अगर किसी ने शोर करने की कोशिश की तो गोली मा’र देंगे. 

द’हशत फैलाने के लिए फा’यरिंग की. फा’यरिंग करते हुए तीनों अ’पराधी भाग निकले. सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस बैंक के स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है. कई जगहों पर छा’पेमारी भी कर रही है. बता दें कि कोरोना सं’कट के बीच भी बिहार में अ’पराधी बैंक लू’टने से बाज नहीं आ रहे हैं. कुछ दिन पहले से पटना के अनिसाबाद में स्थित पीएनबी बैंक से 52 लाख रुपए लू’ट लिया था. घटना के कुछ दिनों के बाद पुलिस ने सभी अ’पराधियों को गि’रफ्तार कर लिया था.

Saturday, July 4, 2020

Bihar : बिना मास्क लगाए चलाई गाड़ी तो होगी जब्त, बगैर मास्क मिले जो दुकानदार या ग्राहक तो 3 दिन के लिए दुकान बंद

Bihar : बिना मास्क लगाए चलाई गाड़ी तो होगी जब्त, बगैर मास्क मिले जो दुकानदार या ग्राहक तो 3 दिन के लिए दुकान बंद

3N News Network (Patna Desk)
LAST UPDATED:JULY 05, 2020, 02:31 AM IST
 प्रकाश कुमार










यह नियम सभी गाड़ियों के साथ लागू होगा. दुकान, रेस्टोरेंट में भी में भी मास्क लगाना अनिवार्य है, जिसकी औचक जांच कभी भी हो सकती है. रेस्टोरेंट और दुकान में भी बिना मास्क के पाए जाने पर तीन दिन तक दुकान-रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे.

Bihar : बिना मास्क लगाए चलाई गाड़ी तो होगी जब्त, बगैर मास्क मिले जो दुकानदार या ग्राहक तो 3 दिन के लिए दुकान बंद
बिहार में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नए निर्देश.

पटना. बिहार (Bihar) में बिना मास्क (Mask) लगाए ड्राइविंग (Driving) की तो जुर्माना तो होगा ही, तीन दिन के लिए आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. राज्य सरकार (State Government) ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह नियम सभी गाड़ियों के साथ लागू होगा. इतना ही नहीं दुकान, रेस्टोरेंट में भी में भी मास्क लगाना अनिवार्य है, जिसकी औचक जांच कभी भी हो सकती है. रेस्टोरेंट (Restaurant) और दुकान (Shop) में भी बिना मास्क के पाए जाने पर तीन दिन तक दुकान-रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे. प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल, पटना डीएम कुमार रवि, ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी​ और अन्य पदाधिकारियों के साथ आज कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के बढ़ते मुद्दे पर बैठक हुई​. हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले ही मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, नहीं लगाने वालों से बतौर फाइन 50 रुपये वसूले जाने का आदेश था. वहीं अब राज्य सरकार ने इसे और गंभीरता से लेते हुए बिना मास्क के सार्वजनिक और निजी गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है.

मास्क लगाने को लेकर नए निर्देश

1. बिना मास्क लगाए टैक्सी, ऑटो, बस चलाते पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना और 3 दिनों के लिए जब्त किए जाएंगे वाहन.

2. दुकान, रेस्टोरेंट आदि की होगी औचक जांच. बिना मास्क लगाए दुकानदार या शॉपिंग कर रहे लोग मिले तो तीन दिन के लिए दुकान करवा दी जाएगी बंद.
3. मास्क लगाना सुनिश्चित कराने और दुकान, रेस्टोरेंट और ऑटो आदि वाहनों की औचक जांच के लिए बनेगी फ्लाइंग स्क्वायड टीम.
4. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी का दिया निर्देश .
5. बिना मास्क लगाए ऑटो चालक पकड़े गए तो ऑटो का परमिट भी रद्द करने की होगी कार्रवाई


कोराना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. सार्वजनिक या निजी वाहन चलाने वाले के साथ उसमें सवार यात्रियों को भी मास्क लगाना होगा. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना जिलाधिकारी कुमार रवि एवं ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी को निर्देश दिया है.

एरिया वाइज सक्रिय रहेगी फ्लाइंग स्क्वाइड टीम


प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि कोविड-19 से संबंधित प्रावधानों (मास्क लगाने) को लागू कराने के लिए शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक एसपी और अन्य जगहों पर बीडीओ और एसडीओ को अधिकृत किया जाए. शहरी इलाकों में एरिया वाइज फ्लाइंग स्क्वायड टीम गठित करें और संबंधित एरिया में मॉनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेट तैनात करें.

बढ़ाई जाएगी आइसोलेशन सेंटर की संख्या

कोविड-19 की समीक्षा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की लगातार बढ़ती स्थिति को देखते हुए आइसोलेशन सेंटर की संख्या बढ़ाने और प्रत्येक सेंटर के लिए एक प्रभारी की प्रतिनियुक्ति कर जवाबदेही सुनिश्चित करें जिलाधिकारी. प्रमंडलीय आयुक्त ने आइसोलेशन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए काउंसलिंग और इंटरटेनमेंट की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश जिलाधिकारी पटना को दिया.

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